Mutual funds
Mutual funds अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। यदि आप 31 दिसंबर, 2023 (म्यूचुअल फंड नामांकन अंतिम तिथि) तक अपने म्यूचुअल फंड खाते में नामांकित व्यक्ति की घोषणा नहीं करते हैं, तो आपका म्यूचुअल फंड खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप यह समयसीमा चूक गए तो आप न तो पैसा निकाल पाएंगे और न ही जमा कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड के साथ-साथ डीमैट खाताधारकों को भी 31 दिसंबर तक नॉमिनी बनाना अनिवार्य है.
विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने काफी समय पहले नामांकन अनिवार्य कर दिया था। अब इस काम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है. यदि किसी खाताधारक की मृत्यु नॉमिनी की अनुपस्थिति में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसे पर दावा करने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन हो जाती है। ऐसी स्थिति में, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को पैसे का दावा करना होगा। वहीं, अगर नॉमिनी से जुड़ने के बाद किसी कारण से खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी आसानी से पैसे का दावा कर सकता है।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन कैसे करें
म्यूचुअल फंड में नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से नामांकन पूरा करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिन लोगों ने ऑफलाइन मोड के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, उन्हें फॉर्म भरकर सीधे आरटीए (रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) के पास जमा करना चाहिए।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
- सबसे पहले एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं।
- होम पेज पर नॉमिनेट ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन नंबर और ओटीपी दर्ज करना होगा।
- अब मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं के विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर नॉमिनी की सारी जानकारी जैसे नाम, उम्र आदि दर्ज करें।
- आप डीमैट अकाउंट में अधिकतम तीन नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं.
- अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हैं तो आप रकम का कितना हिस्सा नॉमिनी को देना चाहते हैं, यह डालें.
- इसके खराब आपके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा इस्तेमाल दर्ज करें
- इसके बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी.